Delhi NCR की हवा में पॉल्यूशन पहुंचा खतरनाक लेवल पर, भारी गाड़ियों पर लगी रोक, ऑड-ईवन पर भी हो सकता है फैसला
Delhi NCR Pollution: दिल्ली की हवा में पॉल्यूशन के खतरनाक लेवल को देखते राजधानी क्षेत्र में GRAP लेवल 4 को लागू कर दिया गया है. इसका मतलब है कि राजधानी में डीजल ट्रकों की एंट्री पर पाबंदी रहेगी.
(Source: PTI)
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Delhi NCR Pollution: दिल्ली की हवा में पॉल्यूशन का लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है. दिल्ली के कई हिस्सों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) का लेवल 400 से ऊपर पहुंच गया है. इस पर काबू पाने के लिए दिल्ली में GRAP 4 को लागू कर दिया गया है. इसका मतलब है कि राजधानी में डीजल ट्रकों की एंट्री पर पाबंदी रहेगी. Graded Response Action Plan के चौथे चरण के तहत राजधानी क्षेत्र के अंदर मीडियम और बड़े वाहनों पर भी रोक रहेगी. इस दौरान सीएनजी और इलेक्ट्रिक ट्रक चल सकेंगे और सिर्फ जरूरी सा्मानों से जुड़ी गाड़ियों पर छूट रहेगी. राजधानी क्षेत्र में BS VI की डीजल गाड़ियों पर भी रोक रहेगी.
इन चीजों को मिलेगी छूट
नियमों के मुताबिक, जो इंडस्ट्री क्लीन फ्यूल पर काम नहीं करते हैं इस दौरान उन सभी पर रोक रहेगी. हालांकि इमरजेंसी इंडस्ट्री जैसे दूध, डेयरी, दवाइयों और मेडिकल सामानों पर भी छूट रहेगी.
#AirPollution | Commission for Air Quality Mgmt in National Capital Region & Adjoining Areas orders to implement GRAP-4 in Delhi-NCR
— ANI (@ANI) November 3, 2022
Entry of truck traffic into Delhi (except for trucks carrying essential commodities/providing essential services & all CNG/electric trucks)stopped pic.twitter.com/G2aAjXGPuU
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GRAP 4 के दौरान हाइवे, सड़कों, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, पावर ट्रांसमिशन और पाइपलाइन जैसे बड़े प्रोजेक्ट के निर्माण पर भी रोक रहेगी. वहीं सरकार और प्राइवेट ऑफिस में 50 फीसदी स्टाफ वर्क फ्रॉम होम पर रहेंगे. हालांकि इसते बारे में राज्य सरकार फैसला लेगी. वहीं दिल्ली सरकार स्कूलों, कॉलेजों, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, गाड़ियों को ऑड-ईवन पर चलाने जैसे निर्णय ले सकती है.
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07:57 PM IST